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लाखों कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का CM योगी ने दिया तोहफा, रिटायरमेंट के बाद मिलेगा ज्यादा पैसा।

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लखनऊ,उमाशंकर: लोकसभा चुनाव के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों को दोहरा तोहफा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में तबादला नीति पर मुहर लगा दी है। बैठक में कुल 42 प्रस्ताव रखे गए जिनमें से 41 को मंजूरी दे दी गई है। नई स्थानांतरण नीति के तहत समूह क और ख के उन अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा सकेगा, जिन्होंने जनपद में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। वहीं समूह ग और घ में सबसे पुराने अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा। समूह क और ख के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत तो वहीं समूह ग और घ के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा रखी गई है। इस स्थानांतरण नीति के तहत सभी स्थानांतरण आगामी 30 जून तक किए जाने हैं। बैठक में बुंदेलखंड क्षेत्र की 50 में से 26 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। जिनकी कुल लागत 10858 करोड़ रुपये है। इसमें 1394 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। कर्मचारियों के प्रतिवेदन के आधार पर भी तबादले होंगे। तबादले की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी करनी होगी। वहीं, रिटायरमेंट के चलते कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी से वंचित नहीं होंगे, उसका लाभ भी उन्हें पेंशन और ग्रेच्युटी में मिलेगा।

अब कर्मचारियों को मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ

आपको बता दें कि अब 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को एक जुलाई और एक जनवरी से प्रस्तावित वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अभी तक जो व्यवस्था थी उसके अनुसार 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक जुलाई या एक जनवरी को प्रस्तावित वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता था। हालांकि अब कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। इससे कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ उनकी पेंशन और ग्रेचुयुटी में मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद ज्यूडिशियल कर्मचारियों को पहले ही इसका लाभ दिया जा चुका है और अब सरकारी कर्मचारी भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे।

अधिकतम 20 फीसदी ही तबादले हो सकेंगे

समूह क और ख के अधिकारियों-कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 20% ही तबादले हो सकेंगे। पद के सापेक्ष 10 फीसदी तबादले विभागाध्यक्ष अपने स्तर से करेंगे। 10 फीसदी से अधिक तबादला करने पर संबंधित मंत्री की अनुमति लेनी होगी। वहीं, समूह ग और घ में कुल पदों के 10 फीसदी से अधिक तबादले नहीं हो सकेंगे। सीमा से अधिक तबादलों व 30 जून के बाद तबादलों के लिए सीएम से अनुमति लेनी होगी। समूह ग में एक पटल पर तीन साल पूरा कर चुके कर्मचारियों का पटल परिवर्तन अनिवार्य तौर पर किया जाएगा। कर्मचारियों का तबादला जहां तक संभव हो ऑनलाइन मेरिट आधारित करने के निर्देश दिए गए हैं। दिव्यांग या मंदित बच्चों के अभिभावकों का तबादला ऐसी जगह करने के निर्देश दिए गए हैं जहां से बच्चे के इलाज में सुविधा हो।

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