SPOT TV | Best News Channel

Sptlogo
February 19, 2026 1:22 pm
Download
Whatsapp Image 2025 10 04 At 2.23.52 Pm
Search
Close this search box.
मुजफ्फरपुर के गरीबा गांव में युवक की संदिग्ध मौत: पीड़ित परिवार से मिले कांग्रेस नेता आदित्य पासवान, जताई हत्या की आशंका।-मुजफ्फरपुर के गरीबा गांव में युवक की संदिग्ध मौत: पीड़ित परिवार से मिले कांग्रेस नेता आदित्य पासवान, जताई हत्या की आशंका।-मुजफ्फरपुर के गरीबा गांव में युवक की संदिग्ध मौत: पीड़ित परिवार से मिले कांग्रेस नेता आदित्य पासवान, जताई हत्या की आशंका।-मुजफ्फरपुर के गरीबा गांव में युवक की संदिग्ध मौत: पीड़ित परिवार से मिले कांग्रेस नेता आदित्य पासवान, जताई हत्या की आशंका।-मुजफ्फरपुर के गरीबा गांव में युवक की संदिग्ध मौत: पीड़ित परिवार से मिले कांग्रेस नेता आदित्य पासवान, जताई हत्या की आशंका।-SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।-SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।-SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।-SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।-SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।

सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के माफीनामा को नहीं किया स्वीकार, अब 23 अप्रैल को होगी सुनवाई।

Share This News

Baba Ramdev 696x392

New Delhi, G.Krishna: भ्रामक विज्ञापन मामले पर Patanjali Ayurveda के खिलाफ अवमानना पर Supreme Court में योगगुरु बाबा रामदेव को मंगलवार को भी राहत नहीं मिली। अब कोर्ट ने उनको 23 अप्रैल को अदालत में फिर से पेश होने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को एक हफ्ते का और समय दिया है। योगगुरु रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

क्या आपको माफी दें?

आपको बतादें कि यह मामला भ्रामक विज्ञापनों और कोरोना के इलाज के दावों के संबंध में पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानन से जुड़ा है। जस्टिस हिमा कोहली ने रामदेव से पूछा कि जो कुछ आपने किया है, क्या उसके लिए आपको माफी दें। इस पर रामदेव ने कहा कि मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो भी हमसे भूल हुई उसके लिए हमने बिना शर्त माफी मांगी है। जिस पर अदालत ने कहा कि लेकिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विज्ञापन भी दिए।

अब पुनरावृत्ति नहीं होगी

अदालत ने बाबा रामदेव से कहा कि हमने आपको अभी माफी नहीं दी है। हम इसके बारे में सोचेंगे। आपका इतिहास इसी तरह का है। कंपनी इतने करोड़ की हो तो ऐसा नहीं करते। जिस पर रामदेव ने कहा कि अब पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस पर अदालत ने कहा कि अभी हमने मन नहीं बनाया कि आपको माफ करें कि नही। आपने एक नहीं बल्कि तीन बार उल्लंघन किया है। रामदेव ने कहा कि हम इसको नहीं दोहराएंगे।

लाइलाज बीमीरियों की दवा की पब्लिसिटी वर्जित”

अदालत ने कहा कि आपने क्या सोचा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद आपने एडवरटाइजिंग छापा और भाषण दिया महर्षि चरक के समय से आयुर्वेद चल रहा है। अपनी पद्धति के लिए दूसरे की पद्दति को रद्द करने की बात क्यों कही। इस पर रामदेव ने कहा कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। हमने 5000 से ज्यादा रिसर्च किए। आयुर्वेद में हमने मेडिसिन के स्तर पर रिसर्च की है।

आपने गैर जिम्मेदाराना हरकत की है

इस पर जज ने कहा कि  हम आपके रवैए की बात कर रहे हैं। आपको इसलिए बुलाया है कि आपने हमारे आदेश की अवहेलना की है और आपने दूसरी दवा को खराब बताया। लाइलाज बीमीरियों की दवा की पब्लिसिटी वर्जित है। जिस पर रामदेव ने कहा कि हमें ये नहीं कहना चाहिए था, आगे से ध्यान रखेंगे। कोर्ट ने कहा कि आपने गैर जिम्मेदाराना हरकत की है।

हम सार्वजनिक माफी मांगना चाहते हैं

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव से पूछा कि क्या मामले में कुछ अतिरिक्त दाखिल किया गया,आपने कहा था कि कुछ और भी दाखिल करना चाहते हैं। इस पर रामदेव के वकील ने कहा कि अभी कुछ फाइल नहीं किया है, लेकिन हम सार्वजनिक माफी मांगना चाहते हैं. हमने कहा था कि हमारे पास मेडिसिन का विकल्प है। इस बीच कार्यवाही शुरू होने के बाद बाबा रामदेव की ओर से सीनियर वकील विपिन सांघी और बलबीर सिंह भी अदालत में उपस्थित हुए। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, हमने आपके बयान पढ़ा हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? इसके जवाब में आरोपी ने बिना शर्त माफी मांगने की बात दोहराई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories updates

मुजफ्फरपुर के गरीबा गांव में युवक की संदिग्ध मौत:

Muzaffarpur|Spot TV Desk: मुजफ्फरपुर जिले के पारु प्रखंड अंतर्गत कोइरिया निजामत पंचायत.

SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार

Spot TV News | Patna/New Delhi: सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई 2024 में.

पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर छापा, पूर्णिया, सुपौल और

पटना/ पूर्णिया/सुपौल/अररिया: बिहार के सीमांचल क्षेत्र में मंगलवार को उस समय हड़कंप.