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SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।-SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।-SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।-SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।-SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।-पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर छापा, पूर्णिया, सुपौल और अररिया में आईटी की बड़ी कार्रवाई।-पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर छापा, पूर्णिया, सुपौल और अररिया में आईटी की बड़ी कार्रवाई।-पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर छापा, पूर्णिया, सुपौल और अररिया में आईटी की बड़ी कार्रवाई।-पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर छापा, पूर्णिया, सुपौल और अररिया में आईटी की बड़ी कार्रवाई।-पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर छापा, पूर्णिया, सुपौल और अररिया में आईटी की बड़ी कार्रवाई।

Breaking: CM केजरीवाल की गिरफ्तारी याचिका, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई।

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Kejriwal Sc

New Delhi, G.Krishna: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी (Enforcement Directorate) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद शराब नीति घोटाला मामले में उनकी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर  सोमवार (15 अप्रैल) को सुनवाई करेगा।

SC के दो जजों की बेंच करेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया था। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसपर अब सुनवाई होगी।

गिरफ्तारी व रिमांड के खिलाफ की है अपील

आपको बतादें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने Liquor Scam Case में ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई हुई थी और उच्च न्यायालय ने उन्हें राहत नहीं दी थी। हाईकोर्ट ने अपने 10 अप्रैल वाले आदेश में कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है क्योंकि जांच एजेंसी के पास उन्हें जांच में शामिल करने के लिए कोई और विकल्प नहीं बचा था। उन्हें बार-बार समन भेजकर पेश होने के लिए कहा गया लेकिन वो पेश नहीं हुई।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई।

इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी की गई,जो अवैध नहीं है। वहीं केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा, गिरफ्तारी अविश्वसनीय दस्तावेज पर आधारित है और हमसे छिपाई गई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ईमेल भेजें, मैं इस मामले को देखेंगे। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी व रिमांड के खिलाफ अपील की है। अब सबकी निगाह सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिक गई है।

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