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पाकिस्तान, अंडरगारमेंट… कर्नाटक HC के जज की बात से सर्वोच्च न्यायालय नाराज, मांगी रिपोर्ट।

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Supreme Court 3 Sixteen Nine

HIGHLIGHTS

  • Bengaluru के एक मुस्लिम बहुल इलाके को जज ने कहा पाकिस्तान।
  • SC ने कर्नाटक HC से मांगी रिपोर्ट, बुधवार को होगी सुनवाई।
  • महिला वकील के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी।

New Delhi, G Krishna:भारत के सर्वोच्च न्यायालय  ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जज की मुस्लिम इलाके को पाकिस्तान कहने वाली टिप्पणी का संज्ञान लिया है। आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच अचानक बैठी। बेंच ने कहा कि हम यहां इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज की कुछ अनावश्यक टिप्पणी का वीडियो सामने आया है।

मुस्लिम बहुल इलाके को जज ने कहा पाकिस्तान

हाल ही में अदालती सुनवाई के दौरान जस्टिस वेदव्यासचार श्रीशानंद की ओर से की गई विवादास्पद टिप्पणियों पर कर्नाटक हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति श्रीशानंद ने मकान मालिक-किराएदार विवाद को संबोधित करते हुए बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहा और एक महिला वकील को लेकर महिला विरोधी टिप्पणी की।

सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की पीठ ने जजों के लिए अदालत में उनकी टिप्पणियों के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करने की आवश्यकता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों को अदालत में अपनी बातचीत के लिए स्पष्ट नियम बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अदालती कार्यवाही पर नजर रखता है, इसलिए यह जरूरी है कि जजों की बातचीत अदालत के नियमों के अनुसार हो।

सुनवाई अगले सप्ताह बुधवार को होगी

चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने रिपोर्ट दो दिनों के भीतर दाखिल करने और प्रस्तुत करने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह बुधवार को होनी है। न्यायमूर्ति श्रीशानंद के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। एक वीडियो में वह बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहते हैं और दूसरे वीडियो में वह एक महिला वकील के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए देखे गए। दूसरी मामले में न्यायमूर्ति श्रीशानंद ने अंडरगारमेंट्स को लेकर टिप्पणी कर दी।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस राजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने इस पर कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी है।

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