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SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।-SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।-SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।-SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।-SC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द, संसद को ही है सूची बदलने का अधिकार।-पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर छापा, पूर्णिया, सुपौल और अररिया में आईटी की बड़ी कार्रवाई।-पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर छापा, पूर्णिया, सुपौल और अररिया में आईटी की बड़ी कार्रवाई।-पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर छापा, पूर्णिया, सुपौल और अररिया में आईटी की बड़ी कार्रवाई।-पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर छापा, पूर्णिया, सुपौल और अररिया में आईटी की बड़ी कार्रवाई।-पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर छापा, पूर्णिया, सुपौल और अररिया में आईटी की बड़ी कार्रवाई।

अब बड़े बकायेदार बख्शे नहीं जाएंगे – एसडीएम राजेश अग्रवाल

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  • एसडीएम की संग्रह अमीनों के साथ बैठक, दिए निर्देश

घोसी। उपजिलाधिकारी राजेश कुमार अग्रवाल ने कार्यभार संभालने के बाद तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सभी संग्रह अमीनों के साथ तहसील सभागार में बैठक की।

बैठक में एसडीएम ने निर्देश जारी किया कि अब बड़े बकायेदार बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने नायब तहसीलदार को रोजाना सुबह 8 बजे 3 संग्रह अमीनों का भ्रमण कार्यक्रम देखने का निर्देश दिया। उन्होंने बड़े बकायेदारों को गिरफ्तार कर हवालात में बंद करने, स्टांप देय की वसूली, विद्युत बकाया वसूली, न्यायालय से जारी RC, व्यापार कर की वसूली प्राथमिकता के साथ करने का निर्देश दिया, उन्होंने कहा कि बकाया धनराशि हर हाल में जमा करनी होगी। उन्होंने तहसीलदार घोसी को भी वसूली के लिए क्षेत्र में भ्रमण करने का निर्देश दिया। गौर तलब है कि इस अभियान के अनुपालन में नायब तहसीलदार घोसी ने 2 बड़े बकायेदारों को तहसील मुख्यालय लाया गया जिसमे बिजपुरा निवासी सुनील कुमार ₹ 5,91,625 और मदरसा समसुलम के मैनेजर से विद्युत बकाया ₹4,00,025/ के सापेक्ष ₹20,000 की वसूली की गई।
उपजिलाधिकारी की इस करवाई से पूरे क्षेत्र में तथा सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

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