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‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ में बड़ी उपलब्धि: 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचे 15,600 करोड़ रुपये, 10 लाख लाभुकों को मिली 1000 करोड़ की राशि।-‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ में बड़ी उपलब्धि: 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचे 15,600 करोड़ रुपये, 10 लाख लाभुकों को मिली 1000 करोड़ की राशि।-‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ में बड़ी उपलब्धि: 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचे 15,600 करोड़ रुपये, 10 लाख लाभुकों को मिली 1000 करोड़ की राशि।-‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ में बड़ी उपलब्धि: 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचे 15,600 करोड़ रुपये, 10 लाख लाभुकों को मिली 1000 करोड़ की राशि।-‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ में बड़ी उपलब्धि: 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचे 15,600 करोड़ रुपये, 10 लाख लाभुकों को मिली 1000 करोड़ की राशि।-घोसी उपचुनाव: प्रदेश की सियासत में बढ़ी गर्माहट, पूर्व विधायक विजय राजभर की CM योगी से मुलाकात ने बढ़ाई राजनीतिक हलचल-“बॉलीवुड का ‘ही-मैन’ धर्मेंद्र का निधन: फिल्म जगत एक युग को कहता है अलविदा”-“बॉलीवुड का ‘ही-मैन’ धर्मेंद्र का निधन: फिल्म जगत एक युग को कहता है अलविदा”-“बॉलीवुड का ‘ही-मैन’ धर्मेंद्र का निधन: फिल्म जगत एक युग को कहता है अलविदा”-“बॉलीवुड का ‘ही-मैन’ धर्मेंद्र का निधन: फिल्म जगत एक युग को कहता है अलविदा”

CM केजरीवाल पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, दिल्ली हाई कोर्ट का अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार।

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नई दिल्ली,जी.कृष्ण: आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में नई याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं किए जाने की मांग की। इस याचिका पर आज गुरुवार को न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और मनोज जैन की पीठ ने सुनवाई की। सीएम केजरीवाल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए ईडी द्वारा कठोर कार्रवाई करने के मामले में कोई भी आदेश पारित करने से इनकार किया। साथ ही दिल्ली सीएम की याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार

हाई कोर्ट ने केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ED से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल, 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की ओर से जारी 9वें समन में भी सीएम केजरीवाल पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने इस समन पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।

सीएम केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण चाहिए
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि चुनाव सिर पर हैं। मैं कह रहा हूं कि अभी समन न करें। इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने समन का जवाब दिया है? सिंघवी ने कहा कि हर नोटिस का जवाब दिया, मैंने इनसे पूछा कि मुझे ये नोटिस किस आधार पर दिए जा रहे हैं? सीएम होने के नाते, AAP प्रमुख होने के नाते? पर इन्होंने मुझे मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे कोई भरोसा नहीं दिया गया। मैं जांच में शामिल होने के लिए, सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मैं वर्चुअली पेश हो जाउंगा। मुझे गिरफ्तारी से संरक्षण चाहिए।

कानून से बाहर हम कुछ नहीं कर सकते: ईडी
हाई कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि आप केजरीवाल को किस कैपेसिटी में जांच में शामिल होने के लिए बुला रहे है? एएसजी एसवी राजू ने कहा कि एक इंडीविजुअल के नाते। कोर्ट ने पूछा कि क्या आपके पास उनके खिलाफ कोर्ट मटीरियल है? ईडी ने कहा कि जी मटीरियल है।अदालत ने पूछा कि क्या आप वो मटीरियल कोर्ट के सामने रख सकते हैं? ईडी ने कहा कि जी। इसपर कोर्ट ने कहा कि अगर वह आपके सामने पेश हो जाते हैं तो क्या यह भरोसा दे सकते हैं कि अभी उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न की जाए। ईडी ने जवाब दिया कि हम जो करेंगे वो कानून के मुताबिक ही होगा, कानून से बाहर हम कुछ नहीं कर सकते।

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