HIGHLIGHTS
Supreme Court का सुप्रीम फैसला!
नेम प्लेट मामले पर लगाई रोक।
सोमवार से शुरू हुई कांवड़ यात्रा।
New Delhi, G.Krishna: कांवड़ यात्रा के रास्ते में नेम प्लेट को लेकर मचे बवाल के बीच Supreme Court ने यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल यहां कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाले खाने-पाने के तमाम दुकानों के मालिक को अपने नाम और कर्मचारियों के नाम साफ-साफ लिखने का आदेश जारी किया गया था। हालांकि अब कोर्ट ने इस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
सर्वोच्च न्यायालय ने इसके साथ ही यूपी, उत्तराखंड और एमपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए शुक्रवार तक अपना जवाब देने को कहा। Supreme Court ने अगले आदेश तक पुलिस के निर्देशों पर रोक लगा दी। इसके साथ ही कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई तक किसी को जबरन नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
दरअसल ‘एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स’ नामक एनजीओ ने Supreme Court में यूपी सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ‘यह चिंताजनक स्थिति है, पुलिस अधिकारी खुद ही एक विभाजन बनाने पर तुले हैं ताकि सामाजिक रूप से पिछड़े, अल्पसंख्यक आर्थिक रूप से भी बंट जाएं।’
वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील पेश करते हुए एक अन्य वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ‘यहां अजीब से स्थिति है। अगर मैं अपना नाम नहीं लिखता तो मुझे बाहर रखा जाता है, अगर मैं अपना नाम लिखता हूं, तो भी मुझे बाहर रखा जाता है।’
बता दें कि आज सोमवार से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के लिए कई राज्यों में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान लाखों शिव भक्त उत्तराखंड के हरिद्वार और झारखंड के देवघर से गंगा का पवित्र जल अपने घरों तक ले जाते हैं और रास्ते में शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। अब Supreme Court के अंतरिम रोक के बाद फिलहाल मामला ठंडा होने की उम्मीद है।