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पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर मिल रही एकमुश्त छूट: शीला कुमारी-पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर मिल रही एकमुश्त छूट: शीला कुमारी-पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर मिल रही एकमुश्त छूट: शीला कुमारी-पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर मिल रही एकमुश्त छूट: शीला कुमारी-पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर मिल रही एकमुश्त छूट: शीला कुमारी-बाढ़ थर्मल पावर प्लांट के प्रथम चरण की तीसरी इकाई का ट्रायल रन सफतापूर्वक पूर्वक पूरा।-बाढ़ थर्मल पावर प्लांट के प्रथम चरण की तीसरी इकाई का ट्रायल रन सफतापूर्वक पूर्वक पूरा।-बाढ़ थर्मल पावर प्लांट के प्रथम चरण की तीसरी इकाई का ट्रायल रन सफतापूर्वक पूर्वक पूरा।-बाढ़ थर्मल पावर प्लांट के प्रथम चरण की तीसरी इकाई का ट्रायल रन सफतापूर्वक पूर्वक पूरा।-बाढ़ थर्मल पावर प्लांट के प्रथम चरण की तीसरी इकाई का ट्रायल रन सफतापूर्वक पूर्वक पूरा।

Supreme Court पहुंचा नेम प्लेट मामला, योगी सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका पर सोमवार को सुनवाई।

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Nameplate Petition In Supreme Court

HIGHLIGHTS

  • Supreme Court पहुंचा नेम प्लेट मामला।
  • योगी सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका।
  • 22 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय करेगा सुनवाई।

New Delhi, G.Krishna: यूपी में कांवड़ यात्रा रास्ते पर खाने-पीने की दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाए जाने का मामला अब Supreme Court पहुंच गया है। इस मामले पर सोमवार यानी 22 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम की एनजीओ ने इस मामले को चुनौती देने वाली याचिका Supreme Court में दाखिल की थी जिसे सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है।

22 जुलाई को होगी सुनवाई

खबर है कि 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ इस विवादित मामले पर सुनवाई करते हुए कोई बड़ा फैसला सुना सकती है। अहम ये है कि शनिवार (20 जुलाई) को दाखिल की गई याचिका में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एनजीओ ने योगी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश को रद्द करने की मांग की है।

नेमप्लेट पर बवाल

बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले भोजनालयों, ढाबों, फलों की दुकानों और चाय की दुकानों को मालिकों के विवरण बताने वाली नेमप्लेट प्रदर्शित करने के लिए कहा है। इसे लेकर राज्य समेत देश की राजनीति गरमा गई है। विपक्ष ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के इस आदेश को सांप्रदायिक करार दिया है और भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा इसे उचित करारा दिया है।

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