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December 21, 2024 10:14 pm
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समलैंगिक संबंध बनाने पर होगी 15 साल की सजा, सेक्स रैकेट में लिप्त लोगों की भी खैर नहीं।

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Homosexual

Baghdad, News Desk: इराक ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून पास कर दिया है। इराक की संसद ने इस कानून को मंजूरी दे दी है। इसके पीछे यह तर्क दिया गया है कि देश में धार्मिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए यह जरूरी था। कानून के अनुसार, समलैंगिक सबंधों के लिए दोषी पाए जाने पर जोड़ों को अधिकतम 15 साल तक सजा हो सकती है। एलजीबीटीक्यू समुदाय के खिलाफ लाए गए इस कानून की अधिकार समूह कार्यकर्ताओं ने निंदा की है, और इसे लोगों के खिलाफ उत्पीड़न का एक हथियार बताया है।

वैश्यावृत्ति पर कानून सख्त

इस कानून को मुख्य रूप से रूढ़िवादी शिया मुस्लिम पार्टियों का समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम बहुल इराक की संसद में शिया पार्टियों का गठबंधन सबसे बड़ा है। नया कानून 1988 के वैश्यावृत्ति विरोधी कानून का संशोधन है, जिसमें समलैंगिकता को भी शामिल कर लिया गया है। वैश्यावृत्ति और समलैंगिकता विरोधी कानून के तहत सेम सेक्स संबंधों पर कम से कम 10 साल और अधिकतम 15 साल की जेल का प्रावधान किया गया है। इसके तहत समलैंगिकता या वैश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कम से कम सात साल की जेल का आदेश दिया गया है।

लिंग परिवर्तिन करवाना पड़ेगा महंगा

कानून में उन लोगों के लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है जो अपनी इच्छा से लिंग परिवर्तन कराते हैं। ऐसे मामले में सर्जरी कराने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और डॉक्टरों को तीन साल तक की जेल हो सकती है। हालांकि, नए कानून में ऐसे मामलों को राहत दी गई है जिसमें व्यक्ति के जन्मजात लैंगिक दोषों का इलाज करने के लिए चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसके साथ ही कानून में जानबूझकर महिलाओं जैसे कपड़े पहनने और तैयार होने पर भी तीन साल की सजा का प्रावधान है।

अमेरिका ने जताई चिंता

हालांकि, इस कानून पर आक्रोश और निंदा शुरू हो गई है। इराक के सहयोगी अमेरिका ने कहा कि वह इराकी कदम से “गहराई से चिंतित” है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “यह संशोधन इराकी समाज में सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों के लिए खतरा है और इराक की अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने की क्षमता को कमजोर करता है।”

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